महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2022 | Maharashtra Saur Krishi Pump Yojana | Saur Krishi Pump Yojana Form | सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट् ऑनलाइन आवेदन
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप मुहैया कराएगी। जो किसानों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि उन्हें बिजली और डीजल पंप पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज इस लेख में हम आपको Maharashtra Saur Krishi Pump Yojana के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे जैसे पात्रता मानदंड, लाभ, आवेदन कैसे करें आदि तो लेख के अंत तक हमारे साथ बने रहें।

Table of Contents
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
महाराष्ट्र सरकार ने बिजली का भुगतान न करने से होने वाले नुकसान को कम करने के और राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना के उद्देश्य से सौर कृषि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य भर में 1 लाख सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने की योजना बनाई है।
महाराष्ट्र सरकार राज्य के किसानों को सौर ऊर्जा पंप की लागत का 95% सब्सिडी प्रदान करेगी ताकि राज्य में पेट्रोल और बिजली पंप का उपयोग कम किया जा सके। महाराष्ट्र सरकार किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार 3HP सोलर पंप, 5 HP सोलर पंप और 7.5 HP सोलर पंप प्रदान करेगी।
सोलर पावर वेस्ट पंप का उपयोग किसानों और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद होगा। किसानों को बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वे कुछ अतिरिक्त आय बचाएंगे क्योंकि उन्हें बिजली बिल या डीजल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना का उद्देश्य
- राज्य में सिंचाई और खेती के लिए सौर ऊर्जा पंप के उपयोग को बढ़ावा देना हैं।
- Maharashtra Atal Solar Pump Yojana से सरकार के ऊपर, जो बिजली का अतिरिक्त भार है वह भी कम होगा।
- बिजली और डीजल पंप को सौर ऊर्जा पंप से बदलना क्योंकि सौर पंप कम खर्चीला है और किसान सौर ऊर्जा पंप का उपयोग करके कुछ अतिरिक्त आय बचाने में सक्षम होंगे।
Maharashtra Saur Krishi Pump Scheme Highlights | |
योजना | महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना |
इनेक द्वारा शुरू किया गया | महाराष्ट्र सरकार |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानो को सोलर पंप उपलब्ध कराना |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना के लाभ
- महाराष्ट्र के किसान केवल Maharashtra Saur Krishi Pump Yojana का लाभ उठा सकते हैं।
- 5 एकड़ और उससे कम भूमि वाले किसान 3 HP सोलर पंप के लिए आवेदन करते हैं और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान 5-7.5 HP सौर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सरकार अटल सौर कृषि पंप योजना के पहले चरण में 25000, दूसरे चरण में 50000 और तीसरे चरण में 25000 राज्य के किसानों को वितरित करेगी।
- जिन किसानों के पास पहले से ही बिजली का कनेक्शन है, वे सोलर एजी पंप का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- डीजल पंपों को सौर पंप से बदला जाएगा जिससे प्रदूषण भी कम होगा।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना लाभार्थी का योगदान
Category | Beneficiary Contribution | 3 HP Beneficiary Contribution | 5 HP Beneficiary Contribution | 7.5 HP Beneficiary Contribution |
General | 10% | Rs. 16560 | Rs. 24710 | Rs. 33455 |
SC | 5% | Rs. 8280 | Rs. 12355 | Rs. 16728 |
ST | 5% | Rs. 8280 | Rs. 12355 | Rs. 16728 |
पात्रता मापदंड
3 और 5 HP सोलर पंप के लिए पात्रता मानदंड
- पानी के एक सुनिश्चित स्रोत के साथ खेत वाले किसान।
- किसानों के पास पारंपरिक बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- 5-एकड़ तक भूमि वाले किसान 3 HP सोलर पंप के लिए पात्र हैं और 5-एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान 5-7 HP सौर पंप के लिए पात्र हैं।
- जिन किसानों को पहले किसी योजना के माध्यम से विद्युतीकृत नहीं किया गया था।
- आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्र के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- Dhadak Sinchan Yojana के लाभार्थी किसान।
- गाँव के किसान जो वन विभाग से एनओसी के कारण अभी तक विद्युतीकृत नहीं हैं।
7.5 HP सोलर पंप के लिए पात्रता मानदंड
- जल स्रोत केवल well और Tube-well होना चाहिए।
- पानी की गहराई 60 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- GSDA द्वारा परिभाषित अति-शोषित, शोषित और आंशिक रूप से शोषित गांवों के तहत आने वाले कुओं और नलकूपों पर सौर पंप नहीं दिया जाएगा।
- लाभार्थियों को 60% से कम विकास / निकासी चरण के साथ सुरक्षित जल क्षेत्रों में गांवों के तहत सौर पंप प्रदान किया जाएगा।
- रॉक पंपों के तहत बोरवेलों को सौर पंप प्रदान नहीं किए जाएंगे।
आवश्यक दस्तावेज़
Maharashtra Saur Krishi Pump Yojana के आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आवेदक का आधार कार्ड।
- पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- खेत के कागज़ात।
- बैंक अकाउंट पासबुक।
- मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप Maharashtra Saur Krishi Pump Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले आपको सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट् की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- होम पेज पर आपको Beneficiary Services का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन(Apply Online) और फिर न्यू कंज्यूमर(New Consumer) पर क्लिक करें।

- अब फॉर्म में पूछे गए विवरणों को भरें, जैसे पेड पेंडिंग एजी कनेक्शन उपभोक्ता विवरण, आवेदक और स्थान का विवरण, निकटतम MSEDCL उपभोक्ता संख्या (जहां पंप स्थापित किया जाना है), आवेदक के आवासीय पते और स्थान का विवरण, अनियमित स्रोत का प्रकार। आदि।
- सभी विवरण भरने और पूछे गए दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करे ?
- सबसे पहले आपको सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट् की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको Beneficiary Services का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद ट्रैक आवेदन स्थिति(Track application status) पर क्लिक करें।

- फिर Beneficiary Id डालें और Search पर क्लिक करें।
- अब आवश्यक विवरण आपकी स्क्रीन पर होगा।
रिजेक्टेड एप्लीकेशन रिफंड स्टेटस(Rejected Application Refund Status) कैसे चेक कैसे करें?
- सबसे पहले आपको सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट् की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको Beneficiary Services का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- फिर Beneficiary Excess Amount पर क्लिक कर Refund Status पर क्लिक करें।

- अब लाभार्थी आईडी(Beneficiary ID) दर्ज करें और Search पर क्लिक करें।
ऑफ-ग्रिड सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए इम्पैनल्डली वेंडर लिस्ट कैसे खोजें?
- सबसे पहले आपको सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट् की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस होम पेज पर आपको Beneficiary Services का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करके Search Empaneled Vendor List for Off-grid Solar Agriculture Pump के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- फिर Revenue Division और Pump Capacity का चयन करें और SEARCH पर क्लिक करें।
- आपको Revenue Division या District का चयन करना है, आप दोनों का चयन नहीं कर सकते।
Contact Details
- Toll-Free Number – 1800-102-3435 or 1800-233-3435
- [email protected]