राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2022: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2022 | Chief Minister Small Scale Industry Promotion Scheme | Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Form | राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन 

राजस्थान सरकार ने राज्य के निवासियों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरू की गई है। आज इस लेख में हम आपको Chief Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे जैसे पात्रता मानदंड, लाभ, आवेदन कैसे करें आदि तो लेख के अंत तक हमारे साथ बने रहें।

Table of Contents

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2022

राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन लोगों को ऋण पर सब्सिडी प्रदान करेगी जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने या फिर अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण लिया है। इस योजना के तहत सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी।

ऋण की प्रकृति एक समग्र ऋण, सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी होगी। इस योजना के तहत, आवेदक 10000000 रुपये(1 cr) की ऋण राशि के लिए आवेदन कर सकता है। RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि आप 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी और 10 लाख रुपये से अधिक के ऋण बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्टिक लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Highlights
योजनाराजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
किसने लॉन्च कीराजस्थान सरकार
लाभार्थीराजस्थान के नागरिक
उद्देश्यस्वरोजगार को बढ़ावा देना
सब्सिडी दर5% से 8%
आधिकारिक वेबसाइटClick Here

CM Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan की विशेषताएं

  • राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने और स्वरोजगार को बढ़वा देना हैं।
  • इस योजना के तहत 5% से 8% की ऋण सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन लोगों को ऋण पर सब्सिडी प्रदान करेगी जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने या फिर अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण लिया है।
  • आवेदक बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा के 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं और वे 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

इइस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और बेरोजगारी की स्थिति को कम कर राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। है। इस योजना के तहत, अपने व्यवसाय की शुरुआत के लिए लोगों द्वारा ली गई ऋण राशि पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि अधिकतम लोग योजना के लिए आवेदन कर सकें और अधिक रोजगार उत्पन्न कर सकें।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऋणदात्री संस्थाएं

  • नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक। (Nationalized commercial bank)
  • एस आई डी बी आई। (SIDBI)
  • रीजनल रूरल बैंक। (Regional Rural Bank.)
  • प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। (Private Sector Scheduled Commercial Bank)
  • शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक। (Schedule small finance bank)
  • राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। (Rajasthan Financial Corporation)

CM Laghu Udhyog Protsahan Yojana के लाभार्थी

  • सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। (Self Help Group)
  • सोसाइटी पार्टनरशिप फर्म। ( Society Partnership Firm)
  • इंडिविजुअल एप्लीकेंट। (Individual Applicant)
  • कंपनीज। (Company)
  • एलएलपी फॉर्म्स। (LLP Firm)

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी दर

ऋण राशिसब्सिडी
25 लाख तक का ऋण8%
25 लाख से 5 करोड़ तक का ऋण6%
5 करोड़ से 10 करोड़ तक का ऋण5%

पात्रता मापदंड

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan के आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा किया जाना अनिवार्य है:

  • आवेदक निवास का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड।
  • वोटर कार्ड।
  • अधिवास प्रमाणपत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर।
  • बैंक खाता।
  • मोबाइल नंबर।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
  • यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो लॉग_इन विवरण दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें और यदि नहीं तो पंजीकरण पर क्लिक करें।
  • फिर श्रेणी का चयन करें ( नागरिक, उधियोग और सरकारी कर्मचारी)।
  • फिर नया फॉर्म खुलेगा, आवेदन पत्र में पूछे गए विवरणों को दर्ज करें।
  • सभी विवरण भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपको योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉग इन करना होगा
  • अब राजस्थान मुख्यमंत्री लगु उद्योग प्रोत्साहन योजना का चयन करें।
  • आवेदन पत्र विवरण दर्ज करें और पूछे गए अनिवार्य दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • अब सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।

Digital ID (SSOID) रिकावर कैसे करे ?

  • सबसे पहले आपको CM Laghu Udhyog Protsahan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • फिर आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
  • फिर forgot my digital id का चयन करें।
  • आवेदन पत्र में पूछे गए विवरण दर्ज करें।
  • अब सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें और Digital Id (SSOID) आपकी स्क्रीन पर होगा।

Note: आपको हमारे द्वारा दी गई CM Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप इस लेख से संबंधित कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी अन्य योजना के अधिक विवरण के लिए yojanapm.in पर हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किसने किया?

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 10 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

राजस्थान का कोई भी निवासी जो व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण लेना चाहता है या व्यवसाय की वृद्धि के लिए मौजूदा उद्योग इस योजना का लाभ उठा सकता है।

इस योजना के तहत कोई कितना ऋण ले सकता है?

इस योजना के तहत, कोई 10,00,00,000 रुपये के ऋण के लिए आवेदन कर सकता है, और व्यापार ऋण की अधिकतम सीमा 1,00,00,000 रुपये है।

इस योजना के तहत ऋण पर दी जाने वाली सब्सिडी दर क्या है?

इस योजना के तहत, ऋण राशि के अनुसार 5% से 8% सब्सिडी प्रदान की जाती है।

 

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