उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना 2022: (Mahalaxmi Yojana), ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना | Uttarakhand Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana | Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana Application Form | उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना आवेदन फॉर्म |  मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट योजना

 

उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की गर्भवती महिलाओं तथा नवजात बालिकाओं हेतु Uttarakhand Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में गर्भवती महिलाओं और नवजात बालिकाओं की देखभाल हेतु महालक्ष्मी किट प्रदान करना है। जिसके माध्यम से उनको पौष्टिक भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएँ की प्राप्ति आसानी से हो सकें। गर्भवती महिलाओं और नवजात बालिकाओं के स्वास्थ्य हेतु मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना बहुत महत्वपूर्ण व लाभदायक है।

हमारा उद्देश्य इस लेख के माध्यम से आपको उत्तराखंड मुख्यमंत्री योजना से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करना है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना से जुडी हुयी किसी भी प्रकार की जानकारी हम आप तक साझा करते रहेंगे।

Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana
Uttarakhand Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana

Uttarakhand Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana

उत्तराखंड राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है। महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य की गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को उचित स्वच्छता व बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना है। साथ -साथ गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करना भी है। इस योजना का लाभ पहली दो लड़कियों या जुड़वां लड़कियों के जन्म के समय मां और नवजात लड़की को महालक्ष्मी किट प्रदान कर दिया जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत राज्य की गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु के उचित खानपान हेतु पौष्टिक खाद्य पदार्थ तथा विभिन्न प्रकार के सामान जैसे – कपड़े, साबुन आदि प्रदान किये जाते है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मां और बच्चे दोनों को अलग-अलग किट मुहैया कराई जाती है।

Uttarakhand Mukhyamantri Mahalaxmi के अंतर्गत प्रथम चरण राज्य के लगभग 16929 लाभार्थी को लाभान्वित किया जायेगा। तथा एक साल के अंतर्गत 50 हजार से गर्भवती महिलाओं और नवजात बालिकाओं को लाभान्वित किया जायेगा।

Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana Highlights
आर्टिकल उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना
उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा व उपयुक्त पोषण प्रदान करना
विभाग महिला सशक्तिकरण और बाल विकास
लाभार्थी गर्भवती महिलाएं एवं नवजात कन्या
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

Uttarakhand Mahalaxmi Yojana का उद्देश्य

  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के माध्यम से सरकार प्रदेश की गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चियों को पौष्टिक आहार और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रही है। ताकि उनकी उचित देखभाल हो सकें।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों उचित स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है।
  • महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा समाज में उनकी स्तिथि को बेहतर बनाना।

 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लाभ

  • उत्तराखंड महालक्ष्मी योजना के तहत, उत्तराखंड की राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उचित स्वच्छता और पौष्टिक भोजन प्रदान किआ जायगा।
  • यह योजना केवल गर्भवती महिलाओं और नवजात कन्या के लिए है।
  • महिला अधिकारिता और बाल विकास राज्य मंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है।
  • मां-बेटी की उचित देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार 30 जून से राज्य में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना शुरू करने जा रही है।
  • इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एक किट प्रदान की जाएगी जिसमें कपड़े, पौष्टिक भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं आदि होंगी।
  • इस योजना के तहत नवजात शिशुओं को मौसम के अनुसार कपड़े, पौष्टिक भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे तेल पाउडर आदि युक्त एक किट प्रदान की जाएगी।
  • यह योजना उन सभी गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद होगी जो वित्तीय समस्याओं का सामना करती हैं और गर्भावस्था के दौरान उचित पौष्टिक भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य में बालिकाओं की जन्म दर में वृद्धि की जाएगी।

महिलाओं को प्रदान की जाने वाली किट में सामान की सूची

उत्तराखंड महालक्ष्मी योजना के तहत गर्भावस्था किट में निम्नलिखित वस्तुएं प्रदान की जाती हैं।

250 बादाम गिरी/सुखी खुमानी/अखरोट दो कॉटन गाउन/साड़ी/सूट
एक शॉल गर्म फुल साईज 500 ग्राम छुआरा
1 स्कॉर्फ कॉटन/गर्म स्टैंडर्ड साइज दो जोड़े जुराब स्टैंडर्ड साइज
एक तौलिया बड़े साइज का दो पैकेट सैनिटरी नैपकिन (आठ प्रति पैकेट)
दो जोड़े बेड शीट (तकिये के कवर सहित) एक नेल कटर
200 एम.एल हैण्डवाश लिक्विड एक नारियल/तिल/सरसों/चुलू का तेल
दो कपड़े धोने का साबुन दो नहाने का साबुन

नवजात शिशु को प्रदान की जाने वाली किट में सामान की सूची

Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana के तहत नवजात शिशु किट में निम्नलिखित वस्तुएं प्रदान की जाती हैं।

मौसम के अनुसार सूती या गर्म दो जोड़े शिशु के कपड़े, टोपी और जुराब सहित 1 पैकेट कॉटन डाइपर 1 तेल
1 बेबी तौलिया कॉटन सॉफ्ट 1 पाउडर 3 बेबी साबुन
1 रबर शीट 1समस्त सामग्री पैक करने के लिए सूती बैग शामिल रहेगा 2 बेबी ब्लैंककेट गर्म अथवा कॉटन (मौसम अनुसार)
टीकाकरण कार्ड स्तनपान पोषण कार्ड  

Uttarakhand Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana के लिए पात्रता मापदंड

Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana के आवेदन के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा किया जाना अनिवार्य है:

  • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • गर्भवती महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
  • राज्य की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं ही इस योजना का लाभ उठा सकतें है।
  • सरकारी कर्मचारी तथा आयकर का भुगतान करने वाले के परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़

Uttarakhand Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana के आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड।
  • पते का सबूत।
  • निवास प्रमाणपत्र।
  • परिवार रजिस्टर की प्रति।
  • आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण, सरकारी या निजी मां-शिशु रक्षा कार्ड की प्रति (MCP कार्ड)।
  • संस्थागत प्रसव प्रमाण पत्र (यदि प्रसव किसी आकस्मिक कारणवश रास्ते में या घर पर हुआ हो तो आंगनबाडी कार्यकर्ता/आशा कार्यकर्ता या चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र)।
  • पहली दूसरी / जुड़वां लड़की के जन्म के लिए स्व-सत्यापित घोषणा।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • गर्भवती महिलाओं का आयु प्रमाण।
  • बैंक खाता पासबुक।
  • मोबाइल नंबर।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

Uttarakhand Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana के लिए आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करना होगा:

  • आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना होगा।
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से उत्तराखंड महालक्ष्मी योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
  • अब आपको आवेदन पत्र के साथ सभी उल्लिखित दस्तावेजों को संलग्न करना होगा और इसे आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा।
  • आंगनवाड़ी अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों और आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापन के बाद, लाभार्थी को उत्तराखंड महालक्ष्मी योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

FAQ

उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत किसने की?
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की गर्भवती महिलाओं और नवजात कन्या के लिए शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है।
महालक्ष्मी किट क्या है?
महालक्ष्मी किट सरकार द्वारा मां और बच्चे को प्रदान की जाएगी जिसमें पौष्टिक खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं होंगी जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं।
गर्भवती महिलाओं के लिए महालक्ष्मी किट में बादाम, गुठली, सुखी, कुमाऊँनी, अखरोट, खजूर, दो जोड़ी जुराबें, तौलिया, कंबल, शॉल, चादर, सैनिटरी नैपकिन, सरसों का तेल, नेल कटर, साबुन और कपड़े धोने का साबुन शामिल है।
बच्चे की महालक्ष्मी किट में बेबी कपड़े, सूती नैपी, बेबी टॉवल कॉटन, बेबी सोप, तेल, बेबी पाउडर, रबर शीट, बेबी ब्लैंकेट, टीकाकरण कार्ड, स्तनपान पोषण कार्ड शामिल हैं।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तराखंड महालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना होगा और आंगनवाड़ी अधिकारी इस योजना के लिए आवेदन करने में आपकी मदद करेंगे।

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