Rajasthan Aapki Beti Yojana | राजस्थान आपकी बेटी योजना पंजीकरण फॉर्म | Rajasthan Aapki Beti Yojana Registration | आपकी बेटी योजना आवेदन पत्र | Rajasthan Aapki Beti Yojana Form
लड़कियों को शिक्षा की ओर बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, राजस्थान सरकार ने Rajasthan Aapki Beti Yojana शुरू की है। इस योजना के तहत, राजस्थान की राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों या वह लड़किया जिनके माता -पिता नहीं है उन्हें उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आज इस लेख में हम आपको राजस्थान आपकी बेटी योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे जैसे पात्रता मानदंड, लाभ, आवेदन कैसे करें आदि तो लेख के अंत तक हमारे साथ बने रहें।

Table of Contents
Rajasthan Aapki Beti Yojana
Rajasthan Aapki Beti Yojana राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के तहत, राजस्थान सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिन्होंने अपने माता-पिता या उनमें से किसी एक का निधन हो गया हो।
कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले लाभार्थी को 1100 रुपये और कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले लाभार्थी को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता उन छात्राओं को दी जाती है जो सरकारी या अर्ध-सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं।
Rajasthan Aapki Beti Yojana का उद्देश्य
सरकार द्वारा शुरू की गई ,राजस्थान आपकी बेटी योजना के माध्यम से राज्य से लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। ताकि वह राज्य की उनति में आपना योगदान दे। राज्य से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक दिक्क़तों का सामना न करना पड़ें। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक धनराशि को बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की छात्रों के लिए 1,100 रूपये तथा कक्षा 9 से लेकर 12 तक की छात्रों के लिए 1,500 प्रदान किये जाते थे। जिनको बढ़ा कर 2,100 रूपये से लेकर 2,500 रूपये कर दिया गया है।
Rajasthan Aapki Beti Yojana Highlights | |
आर्टिकल | राजस्थान आपकी बेटी योजना |
विभाग | शिक्षा विभाग |
उद्देश्य | लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना |
लाभार्थी | आर्थिक रूप कमजोर छात्राएं |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Documents Required
आपकी बेटी योजना केआवेदन के लिए आपको निन्मलिखित आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करना होगा।
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की पासबुक
- गत वर्ष का परीक्षाफल या अंकतालिका
- माता – पिता में से किसी एक के अथवा दोनों के मृत्यु का प्रमाण पत्र।
Eligibility Criteria
आपकी बेटी योजना के आवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
- लाभार्थी को बीपीएल परिवार से होना अनिवार्य है।
- राज्य के सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विद्यालय अध्ययनरत छात्रा ही आवेदन की पात्र होंगी।
- यदि माता-पिता में से एक या दोनों की मृत्यु हो गई है तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदक को राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
Application Process For Rajasthan Aapki Beti Yojana
राज्य के जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आपकी बेटी योजना के लिए आवेदन करना चाहते है। उनको निम्नलिखित आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- सबसे पहले आपको योजना से सम्बंधित नीचे दिए गए Rajasthan Aapki Beti Yojana Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा।
Download The Rajasthan Aapki Beti Yojana Application Form PDF

- आपकी बेटी योजना आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद आपको उसमे पूछी गयी, सभी जानकारी को भरना होगा।
- मुख्यमंत्री आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के आवेदन फॉर्म को आपको हिंदी में ही भरना होगा।
- अब आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म अपने सम्बंधित स्कूल में जमा करना होगा।
Note- हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है।अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो दूसरो के साथ भी साँझा कीजिये। कोई त्रुटि हो तो हमे जरूर बताए।
राजस्थान आपकी बेटी योजना क्या है?
राजस्थान आपकी बेटी योजना एक छात्रवृत्ति योजना है, इस योजना के तहत राजस्थान राज्य सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिन्होंने अपने माता-पिता या उनमें से किसी एक का निधन हो गया हो।
राजस्थान आपकी बेटी योजना की पात्रता?
1. लाभार्थी को बीपीएल परिवार से होना अनिवार्य है।
2. राज्य के सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विद्यालय अध्ययनरत छात्रा ही आवेदन की पात्र होंगी।
3.यदि माता-पिता में से एक या दोनों की मृत्यु हो गई है तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
3. आवेदक को राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।